Bihar Electoral Roll:- चुनाव आयोग ने कहा है कि 90% वोटरों के फॉर्म मिल गए हैं, लेकिन 36 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले।

चुनाव आयोग ने 24 जून को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) का आदेश दिया और अगले दिन से इसे शुरू भी कर दिया। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरे देश में की जाएगी और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची संशोधन के दौरान पटना के मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची संशोधन के दौरान पटना के मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर के अधिकारी मौजूद थे।

Bihar Electoral Roll – चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 25 जुलाई की समय सीमा से पहले 90.12% मतदाताओं के नामांकन फॉर्म मिल चुके हैं। साथ ही, यह भी पाया गया कि 36 लाख से अधिक मतदाता अपने पते पर नहीं मिले।

चुनाव आयोग ने 24 जून को इस SIR प्रक्रिया का आदेश दिया था और अगले ही दिन इसे शुरू कर दिया गया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग के अनुसार, बिहार के सभी 7.8 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को 25 जुलाई तक नामांकन फॉर्म जमा कराने होंगे, ताकि उनका नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।

Bihar Electoral रोल :- शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 7.11 करोड़ फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 6.85 करोड़ को डिजिटाइज़ कर लिया गया है। आयोग ने यह भी बताया कि 36.86 लाख मतदाता (जो कुल मतदाताओं का करीब 4.67% हैं) “संभवतः” मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके या एक से अधिक जगहों पर नाम दर्ज पाए गए हैं। इसके अलावा, 6,978 मतदाता (जो कुल का सिर्फ 0.01% हैं) ऐसे हैं जिन्हें “खोजा नहीं जा सका”।

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चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मतदाता “संभावित रूप से मृत, पता बदल चुके या जिनका पता नहीं चल रहा”, उनकी सूचियां राजनीतिक दलों के ज़िला अध्यक्षों और उनके बूथ स्तर के एजेंटों को दी जा रही हैं, ताकि 25 जुलाई से पहले हर ऐसे मतदाता की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की जा सके।

चुनाव आयोग के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मतदाता और राजनीतिक दल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 25 सितंबर तक किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी।

आयोग ने कहा, “SIR आदेश के अनुसार, 1.5 लाख से अधिक बूथ स्तर एजेंट (BLA) हर दिन अधिकतम 50 फॉर्म जमा कर सकते हैं, बशर्ते वे उन्हें प्रमाणित करें। यह कदम ECI की इस प्रतिबद्धता के अनुरूप है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। (BTrue News)

कई बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) ने The Indian Express को बताया कि वे 25 जुलाई की अंतिम तारीख से “दो-तीन दिन पहले” ही SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।

#BiharElectoralRoll

 

By Manoj

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