एक विस्तृत आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए “गलत कदम उठाने, गलत निर्णय लेने और बाद के चरण में इसमें संशोधन करने का जोखिम नहीं उठा सकता”।
NEET 2024 सुप्रीम कोर्ट सुनवाई अपडेट: NEET-UG 2024 के लिए 23 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि NEET-UG 2024 के प्रश्नपत्रों का कोई व्यवस्थित लीक नहीं हुआ था, जिससे इसे रद्द किया जा सके, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस साल परीक्षा कैसे आयोजित की, यह “गंभीर चिंताओं को जन्म देता है”।
अपने विस्तृत आदेश में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने “परीक्षा के संचालन में कई घटनाओं” को चिह्नित किया, जिसके बारे में उसने कहा कि इसने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया। “यह कहने का कोई बहाना नहीं है कि परीक्षा असंख्य केंद्रों में आयोजित की जाती है या बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होते हैं। एनटीए के पास पर्याप्त संसाधन हैं। इस साल की तरह बिना किसी चूक के एनईईटी जैसी परीक्षा आयोजित करने के लिए इसके पास पर्याप्त धन, समय और अवसर हैं, ”पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।