हालांकि फैसले की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है, यहां फैसले के प्रमुख पहलू हैं जिनका एजेंसी की शक्तियों और उस पर संभावित जांच और संतुलन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च, 2024 को ईडी कार्यालय से दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मार्च में उनकी गिरफ्तारी की वैधता और आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की दो-न्यायाधीश पीठ ने कड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की ईडी की शक्ति पर कुछ सवालों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया।